नई दिल्ली। दिल्ली में 13 नवंबर से पांच दिनों के लिए लागू होने जा रही सम-विषम योजना से इन लोगों को बाहर रखा गया है : 1. राष्ट्रपति, 2. उप राष्ट्रपति, 3. प्रधानमंत्री, 4. राज्यों के राज्यपाल, 5. प्रधान न्यायाधीश, 6. लोकसभा अध्यक्ष, 7. केंद्रीय मंत्री, 8. राज्यसभा एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, 9. प्रदेशों/केद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री (दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोड़कर), 10. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश।
11. संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त और कैग, 12. राज्यसभा के उप सभापति, 13. लोकसभा के उपाध्यक्ष, 14. दिल्ली के उप राज्यपाल, 15. दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश, 16. लोकायुक्त, 17. एंबुलेंस, अग्निमशमन वाहन, अस्पताल एवं जेल के वाहन, 18. पुलिस, परिवहन विभाग, उपायुक्त, अर्धसैनिक बलों के वाहन, 19. रक्षा मंत्रालय के नंबर प्लेट वाले वाहन।
20. पायलट/एस्कॉर्ट वाहन, 21. एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोग, 22. दूतावास/उच्चायोगों के नंबर वाले वाहन, 23. सीएनजी से चलने वाले वाहन (स्टीकर के साथ), 24. आपाकालीन चिकित्सा स्थिति से जुड़े वाहन (भरोसे पर आधारित), 25. महिला वाहन चालक (12 साल तक बच्चे के साथ भी), 26. दिव्यांग वाहन चालक या वाहन जिनमें दिव्यांग बैठे हों, 27. दिल्ली एवं चंडीगढ़ के राज्य निर्वाचन आयोग के वाहन तथा चुनाव पर्यवेक्षकों से संबंधित वाहन और 28. स्कूल यूनीफार्म पहने बच्चों वाले वाहन। (भाषा)