किसानों का दिल्ली कूच, राजधानी में धारा 144 लागू, 5000 से अधिक जवान तैनात

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
सोमवार, 12 फ़रवरी 2024 (12:56 IST)
farmers marched to Delhi on 13 February: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। एक माह के लिए राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है।
 
वाहनों को शहर में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं की कंक्रीट के अवरोधक और सड़क पर बिछाए जाने वाले लोहे के नुकीले अवरोधक लगाकर किलेबंदी कर दी गई है। इन उपायों से सोमवार को सुबह दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात की आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
 
क्या है किसानों की मांग : उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसान 2021 में अपना आंदोलन वापस लेने के लिए जिन शर्तों पर राजी हुए थे उनमें से एक एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाना थी।
 
दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रविवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती शहर की सीमाओं का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। एक परामर्श के अनुसार, सोमवार से सिंघू सीमा पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए यातायात पाबंदियां लागू की गई हैं। मंगलवार से सभी प्रकार के वाहनों पर पाबंदियां लागू होंगी।
 
किसानों को रोकने के लिए कई जतन : विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया है। दिल्ली बॉर्डर से पहले कहीं-कहीं यह भी देखने में आ रहा है किसान बैरिकेड्‍स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उनका कुछ भी नहीं कर पा रही है। 
 
अधिकारियों ने बताया कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं। सड़कों पर कंटीले अवरोधक बिछाए गए हैं ताकि अगर प्रदर्शनकारी किसान वाहनों पर सवार होकर शहर में प्रवेश करने की कोशिश करें तो उनके वाहनों के टायर पंक्चर हो जाए।
 
इस बीच, उत्तरपूर्वी दिल्ली में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 144 लागू की गई है। (एजेंसी/वेबदुनिया)
 
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