आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सिर्फ योग्य और सही भरे हुए फॉर्म पर ही ट्रांजिशन रिफंड मिलेगा और गलत फॉर्म का कर प्रशासन ऑडिट करेगा तथा चिह्नित कर कार्रवाई करेगा। स्वैच्छिक अनुपालना के तहत भी संशोधित ट्रांन-1 फॉर्म भरा जा सकता है और ट्रान -1 फॉर्म की समीक्षा करने की अंतिम तिथि भी 27 दिसंबर है।