आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इसके लिए इस योजना के लिए अधिसूचना के पैराग्राफ 4 (4) में संशोधन किया गया है। इसके तहत बांड लेजर खाते में खरीद और निवेश के तरीके में बदलाव करते हुये इसकी धारा 199ई, उप धारा (1) के अंतर्गत एक या अधिक बार जमा करने की अनुमति दी गई है।
सरकार ने नोटबंदी के मद्देनजर बैंकों में जमा हुई अघोषित आय को ध्यान में रखते हुये यह योजना शुरू की है। योजना 16 दिसंबर 2016 को घोषित की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने अघोषित आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जमा कर सकते हैं। जमा रकम घोषित आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जो सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों में 31 मार्च 2017 तक जमा कराया जा सकता है। (वार्ता)