मंत्रालय की ओर से नियमों में संशोधन की जारी जानकारी के मुताबिक इससे लगभग 50 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। नए नियमों के मुताबिक पति और पत्नी, दोनों के केन्द्रीय कर्मचारी होने की स्थिति में दोनों को एक साथ या अलग अलग एडवांस लेने की छूट दी गई है।