बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम (दृष्टिबाधितों सहित) लोगों को उनके घर के दरवाजे पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं मसलन नकदी पहुंचाना और जमा कराना, चेक बुक और डिमांड ड्रॉफ्ट पहुंचाना उपलब्ध कराई जाएं।
रिजर्व बैंक ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को बैंकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का समन्वित प्रयास करना चाहिए। बैंकों को कहा गया है कि वे 31 दिसंबर, 2017 तक शब्द और भावना के अनुरूप इन निर्देशों का क्रियान्वयन करें। बैंक शाखाओं और वेबसाइट पर इसका ब्योरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।