गौरतलब है कि राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सदस्यों की ओर से दिए महाभियोग नोटिस को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की पीठ ने 45 मिनट की सुनवाई के बाद याचिका को वापस लिया बताकर उसका निपटारा कर दिया। (भाषा)