कर्नाटक सरकार ने एक हलफनामा दायर करके कहा है कि उसने अप्रैल 2018 में तमिलनाडु को 116.7 टीएमसी पानी दिया है, जो उसकी निर्धारित सीमा से 16.66 टीएमसी अधिक है। न्यायालय में यह मामला मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
गत 3 मई को न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को हलफनामा दायर करके यह बताने को कहा था कि अभी तक उसने तमिलनाडु को कावेरी नदी से कितना पानी दिया है? पिछली सुनवाई के दौरान महान्यायवादी केके वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड से संबंधित योजना के मसौदे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, क्योंकि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं। (वार्ता)