नई दिल्ली। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के लिए वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिटर्न तथा समाधान विवरण भरने की अंतिम तिथि में बढोतरी की है और इसके साथ ही जीएसटीआर 9 तथा जीएसटीआर 9 सी फार्म को सरल बनाया जा रहा है।
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने गुरुवार को यहां जारी बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर 9 एवं जीएसटीआर 9 सी भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 है जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया है। इसी तरह से वर्ष 2018-19 के लिए इन दोनों फार्म को भरने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है।
सीबीआईसी ने कहा कि सरकार ने इन दोनों फार्म को सरल बनाने का भी निर्णय लिया है। अब इन दोनों फार्म में विभिन्न क्षेत्रों को वैकल्पिक बनाया जाएगा। उसने कहा कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9 सी को भरने में आ रही कठिनाइयों को लेकर मिले ज्ञापनों के आधार पर इनको भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सीबीआईसी ने कहा कि अब अंतिम तिथि में बढ़ोतरी होने के साथ ही इन दोनों फार्म को सरल बनाए जाने से जीएसटी करदाता वार्षिक रिटर्न भरने में सक्षम होंगे। रिटर्न भरने की तिथि बढ़ने के संबंध में आज ही अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।