करोल बाग की सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया। अदालत ने सिविक एजेंसियों के साथ ही एमसीडी से सवाल किया कि करोल बाग और झंडेवालान के बीच करीब डेढ़ दशक पुरानी 108 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है या नहीं?
उल्लेखनीय है कि हनुमान मूर्ति के आसपास अतिक्रमण हटाने का मुद्दा तब सामने आया, जब सिविक एजेंसियों ने हाईकोर्ट से संबंधित इलाके के एक थाने से जुड़े आदेश में संशोधन की मांग की। 15 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें बदलाव करते हुए सुनवाई की अगली तारीफ 24 नवंबर तय की है।