उल्लेखनीय है कि बुधवार को केंद्र की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई थी। इसमें अदालत ने निर्भया मामले में चारों दोषियों को एकसाथ ही फांसी दिए जाने की बात कही थी। हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को यह निर्देश दिया था कि वो 1 सप्ताह में सभी कानूनी उपाय पूरे करें। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।