इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। इससे पूर्व एक अगस्त को अदालत ने कहा था कि यह मुकदमा विचार योग्य है। इस प्रकार, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया था और इस मामले में सुनवाई की तिथि 12 अगस्त तय की थी।
यह मुकदमा शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा दिए जाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग से संबंधित है। यह विवाद मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। आरोप है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मंदिर को ध्वस्त करने के बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया।
सोमवार को दोपहर दो बजे जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत को बताया गया कि कुछ मुकदमों में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टाल दी। अदालत द्वारा मामले में सुनवाई की अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour