हालांकि जस्टिस बेल त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले को स्थगित कर सकता था। पुलिस बुलाने के बजाए वकील को कोर्ट से बाहर जाने को भी कहा जा सकता था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वकील से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों के अनुसार उचित पोशाक में कोर्ट जाए और आचरण करें।