नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों की स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए गुरुवार को कहा कि उसे यह देखकर कष्ट होता है कि लोगों को अपने वेतन के लिए अदालत से संपर्क करना पड़ता है। अदालत ने कहा कि तीनों नगर निगम-उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने संसाधनों में वृद्धि के लिए कदम उठाएं और इस संबंध में शपथ पत्र दायर करें।
इसने उल्लेख किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को हालांकि वेतन और पेंशन का भुगतान हो चुका है, लेकिन अब भी काफी बकाया शेष है। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर अपने संसाधन बढ़ाने को कहा। पीठ वेतन और पेंशन का भुगतान न होने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।(भाषा)