ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बुधवार, 31 जनवरी 2024 (15:17 IST)
Gyanvapi case : वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला देते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को नियमित पूजा का अधिकार दे दिया है। 
 
अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया है। जिला प्रशासन को 7 दिन में इसकी व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। यहां पर 1993 तक पूजा होती थी। उसके बाद यहां पूजा बंद कर दी गई थी।
 
ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास तहखाना में पूजा पाठ किए जाने संबंधी आवेदन पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दोनों पक्ष की तरफ से मंगलवार को बहस पूरी कर ली गई थी।
 
इस मामले में वादी शैलेन्द्र पाठक के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन चतुर्वेदी व दीपक सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी तरफ से दिए गए आवेदन के एक पार्ट को अदालत ने स्वीकार कर लिया। जिसमें व्यास जी के तहखाने को डीएम कि सुपुर्दगी में दिए जाने का अनुरोध किया गया था। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सात दिन के में पूजा शुरू हो जाएगी और सबके पास पूजा का अधिकार होगा। 
दूसरा अनुरोध किया गया था कि जो बैरिकेडिंग नंदी जी के सामने की गई है उसे खोल दिया जाए और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के लिए आने जाने दिया जाए। 
 
इस पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से मुमताज अहमद, एखलाक अहमद ने आपत्ति जताई इस पक्ष ने कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का पार्ट है। पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी थी।
Edited by : Nrapendra Gupta 

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