चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने की पहल के तहत सरकार ने इस साल के शुरू में चुनावी बांड अधिसूचित किए हैं जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को 2,000 रुपए से अधिक का नकद चंदा नहीं दे सकता।
कर विभाग ने मंगलवार को प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत न्यास-राजनीतिक दल को न दे। राजनीतिक चंदे के बारे में सीबीडीटी ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है।
इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपये से अधिक का नकद भुगतान न करने की सलाह दी है। कर अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेन-देन से बचें।