नई दिल्ली। यदि आपने वित्त वर्ष 2016-17 का आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भरा है तो आज सोमवार को जरूर भर दें, क्योंकि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आयकर विभाग की तरफ से इसमें ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही है और इसे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही 2 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की थी। ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर कुछ समस्याएं आने के बारे में अधिकारी ने कहा कि विभाग की इस वेबसाइट पर कोई बड़ी गड़बड़ नहीं देखी गई है, सिर्फ कुछ समय के लिए इस पर रखरखाव के चलते व्यवधान देखा गया था।
नौकरीपेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आमतौर पर फॉर्म-16, बैंक खातों पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस सर्टिफिकेट के अलावा सभी कटौतियों का ब्योरा अपने साथ रखना बेहद जरूरी है। यदि आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो आपको पिछले और मौजूदा नियोक्ता से फॉर्म-16 लेने की जरूरत होगी। (एजेंसी)