इस माह के प्रारंभ में मंत्रालय को पत्र लिखकर सीबीआई ने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) का उद्देश्य फरार आरोपी के ठिकाने का पता लगाना होता है, जो चोकसी के मामले में पहले ही हो चुका है क्योंकि एंटीगुआ पुष्टि कर चुका है कि वह उसका नागरिक है।
जांच एजेंसी ने यह भी कहा है कि आरसीएन का अब कोई विशेष महत्व भी नहीं है क्योंकि एंटीगुआ उसे नागरिकता दे चुका है और चोकसी अब एंटीगुआ का पासपोर्टधारक है। उसने मंत्रालय को यह भी बताया है कि उसने चोकसी की अंतरिम गिरफ्तारी की मांग करते हुए एंटीगुआ के अपने समकक्ष को पत्र भी लिखा है। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर से अधिक की ऋण धोखाधाड़ी में कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता है।
मंत्रालय को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एंटीगुआई अधिकारियों की यह दलील कि केवल आरसीएन जारी कर ही चोकसी की आवाजाही रोकी जा सकती है, कानूनी रुप से पुख्ता नहीं है क्योंकि संबंधित व्यक्ति को ढूंढने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो चुका है।
अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए अगला कदम अब एंटीगुआ को लेना होगा और उसके लिए आरसीएन कोई पूर्व जरूरत नहीं है। चोकसी ने यह कहते हुए इंटरपोल से आरसीएन जारी नहीं करने की दरख्वास्त की है कि उसके विरुद्ध आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उसका यह भी कहना है कि भारत में जेलों की दशा अच्छी नहीं है और वहां ठहरना उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा।