पहले स्तर में साथी यात्री या चालक दल के सदस्यों के साथ मौखिक अभद्रता, दूसरे स्तर में शारीरिक अभद्रता एवं हमला तथा तीसरे स्तर में जानलेवा या विमान एवं उसके उपकरण को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को रखा गया है। इनके लिए दोषी यात्री को क्रमश: तीन महीने, छह महीने और कम से दो साल (अधिकतम आजीवन) प्रतिबंधित करने का प्रावधान है।
राजू ने कहा कि नियमों के प्रावधान में यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमान सेवा कंपनियों, सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नियमों के प्रारूप जारी किए जाने के बाद से ही इस संबंध में कई सलाह मिले।