रेलवे ने कहा कि यात्रियों को प्रस्थान से कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा और जिन लोगों के पास कंफर्म या आरएसी टिकट होंगे, उन्हें ही स्टेशन के भीतर जाने और ट्रेनों में सवार होने की अनुमति दी जाएगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यात्रियों को अनिवार्य रूप से जांच करानी होगी, केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेनों में प्रवेश करने या सवार होने की अनुमति दी जाएगी। (भाषा)