पिछली सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने उसे अपर्याप्त मानते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा- यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, देरी नहीं चलेगी। बता दें कि 1 जुलाई, 2024 को कर्नाटक के वकील और भाजपा नेता एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने का भी आरोप लगाया था।