जल्लीकट्टू पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जल्लीकट्टू की इजाजत देने संबंधी तमिलनाडु सरकार के नए कानून पर रोक लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने जल्लीकट्टू को फिर से शुरू करने को लेकर तमिलनाडु सरकार के नए कानून को चुनौती देने वाली पशु कल्याण बोर्ड की याचिका की सुनवाई पर अपनी रजामंदी जता दी। 
 
शीर्ष अदालत ने जल्लीकट्टू के संबंध में उसके 2014 के आदेश की अनदेखी करने को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। 
 
गौरतलब है कि न्यायालय ने 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने नए कानून के जरिए जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति दी है। (वार्ता) 

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