कश्मीर पर मोदी सरकार ने आज (सोमवार) बड़ा फैसला लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की। सरकार ने राज्यसभा में एक ऐतिहासिक संकल्प पेश किया जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान की धारा 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है।
2. अनुच्छेद 35A भी समाप्त : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 35ए को समाप्त करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड ‘एक’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और राज्य सरकार की सहमति से अनुच्छेद 35ए यानी संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 1954 को समाप्त कर दिया है। अब इसकी जगह पर संविधान (जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में) आदेश 2019 लागू होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।