Case related to disqualification of NCP MLAs of Ajit Pawar group : उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुट से जुड़े राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला करने के लिए राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को दी गई अवधि सोमवार को 15 फरवरी तक बढ़ा दी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, 25 जनवरी के (विधानसभा अध्यक्ष के) आदेश में अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि प्रतिवादियों (राकांपा गुटों) के लिए गवाहों से जिरह पूरी नहीं की जा सकी है। उसने कहा, हम आदेश सुनाने का काम पूरा करने के लिए (विधानसभा अध्यक्ष को) 15 फरवरी, 2024 तक का समय देते हैं।