याचिका को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। कार्ति ने निचली अदालत के तीन जून के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
निचली अदालत ने कहा था कि अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, जांच का प्रारंभिक चरण और आरोपी कार्ति पी. चिदंबरम और एस. भास्कररमन के पिछले आपराधिक इतिहास भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के मामले में अवरोधक बनते हैं।(भाषा)