शीर्ष अदालत ने कहा कि कावेरी बेसिन से संबंधित मामले को कोई भी फोरम चार सप्ताह के भीतर उसके फैसले के बाद देख सकती है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने कहा कि पिछले दो दशकों में बहुत भ्रम हो चुका है। हम चार सप्ताह के भीतर अपना फैसला सुना देंगे।
न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के 2007 के अवॉर्ड के खिलाफ कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की अपीलों पर 20 सितंबर 2017 को सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। (भाषा)