नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद (Lalu Prasad), उनके बेटे एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद (Tejaswi Prasad) एवं अन्य को बुधवार को तलब किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश की थी। ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया था।
ईडी ने कहा कि मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। ये नियुक्तियां लालू प्रसाद के 2004 से 2009 तक रेलमंत्री रहने के दौरान की गई थीं।(भाषा)