एनडीटीवी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा है कि कंपनी को अदालत के उस आदेश की प्रति मिल गई है, जिसमें आयकर विभाग को आकलन अधिकारी द्वारा स्थगन को खारिज करने की स्थिति में दस दिन तक किसी तरह की जबरिया कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया है। (भाषा)