NEET exam : प्रदर्शनकारी छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, काउंसलिंग पर रोक नहीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 11 जून 2024 (11:53 IST)
NEET exam : सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर NEET-UG 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। ALSO READ: भारत: नीट परीक्षा के नतीजों के बाद गुस्से में हैं छात्र
 
उल्लेखनीय है कि देश के 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 5 मई को नीट-यूजी की परीक्षा का आयोजन किया गया था और चार जून को इसका परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद अभ्यार्थियों ने परिणाम में धांधलेबाजी का आरोप लगाते हुए बताया कि 67 अभ्यर्थियों को शीर्ष रैंक के साथ 720/720 अंक मिले हैं।
 
नीट परीक्षा दोबारा कराने और काउंसलिंग रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परिणामों में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि एनसीईआरटी (NCERT) की पाठ्यपुस्तकों में किए गए बदलाव और परीक्षा केंद्रों पर समय लगने पर दिए गए ग्रेस अंक कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे छात्रों को अधिक अंक मिले हैं।
 
NTA ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक में प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करने वाली खबरें पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र का हिसाब रखे जाने का दावा करते हुए एनटीए ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रश्न पत्र की तस्वीरों का वास्तविक प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है।
 
एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा विवाद पर कहा कि नीट-यूजी में कृपांक पाने वाले 1,500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की पुन: जांच करने के लिए समिति गठित की। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी में कृपांक के साथ क्षतिपूर्ति से अर्हता मानदंड प्रभावित नहीं हुआ है। 
Edited by : Nrapendra Gupta 

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