मुंबई। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से 16 दिसंबर से 24 घंटे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) की सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसके लिए बैंकों को निर्देश दे दिया है। वर्तमान में यह सुविधा सुबह 8 से शाम 7 बजे तक रहती है। छुट्टी के दिन भी यह सुविधा मिलेगी।
आरबीआई ने इसके लिए अगस्त में ही बैंकों को निर्देशित कर दिया था। आरबीआई ने 1 जुलाई से एनईएफटी और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) पर बैंकों से चार्ज लेना भी बंद कर दिया था। एसबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी पर 1 अगस्त से चार्ज खत्म कर दिए थे। एनईएफटी के जरिए राशि ट्रांसफर करने के लिए न्यूनतम सीमा तय नहीं है।
इसके जरिए फंड ट्रांसफर में आधे से 1 घंटे तक का वक्त लग जाता है। 2 लाख रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस की सुविधा है। इसके जरिए फंड ट्रांसफर तुरंत हो जाता है।
रिजर्व बैंक ने सभी सदस्य बैंकों को नियामक के पास चालू खाते में हर समय पर्याप्त राशि रखने को कहा है ताकि एनईएफटी लेन-देन में कोई परेशानी न नहीं हो। आरबीआई ने सभी बैंकों को सुचारु तरीके से एनईएफटी लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक बुनियादी संरचनाएं दुरुस्त रखने का निर्देश भी दिया गया है।