अगस्ता वेस्टलैंड मामला: नेताओं के शामिल होने के प्रत्यक्ष सबूत नहीं

गुरुवार, 5 मई 2016 (08:32 IST)
नई दिल्ली। विवादास्पद अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में फैसला सुनाने वाले इतालवी न्यायाधीश ने कहा कि एंग्लो-इतालवी हेलिकॉप्टर फर्म के पक्ष में सौदा कराने के एवज में कथित रिश्वतखोरी को लेकर किसी भारतीय नेता के संबंध में ‘कोई प्रत्यक्ष सबूत’ नहीं है।
 
इतालवी बिचौलियों और हेलिकॉप्टर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश मार्को मारिया मैगा ने कहा कि एक संभावना है लेकिन कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। मिलान अदालत के न्यायाधीश मैगा ने यह बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि क्या वह मानते हैं कि इतालवी बिचौलियों ने भारतीय नेताओं को रिश्वत की पेशकश की थी।
 
उन्होंने कहा कि उनका फैसला सिर्फ हेलिकॉप्टर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों और बिचौलियों के खिलाफ था, जिन्होंने भारत में कुछ अधिकारियों को रिश्वत दी थी और यह भारतीय जांच अधिकारियों पर है कि वो धन के लेन-देन का पता लगाएं।
 
उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों की पहचान करना इतालवी अदालत के फैसले में नहीं था। हम स्पष्ट हैं कि हमारे फैसले का उद्देश्य दो इतालवी व्यापारियों और उनके दोषारोपण पर था।
 
उन्होंने कहा कि उनका आदेश दस्तावेजों पर आधारित था, जिसने संभवत: दर्शाया कि पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी के परिवार को अप्रैल 2012 तक धन मिला।
 
न्यायाधीश ने कहा कि भारत में अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टरों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य लोगों को रिश्वत दी गई हो सकती हैं लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। (भाषा)

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