नई दिल्ली। यदि आप पुराना वाहन बेच रहे हैं तो यह जरूर ध्यान रखें कि संबंधित व्यक्ति के नाम से समय पर वाहन ट्रांसफर हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल, वाहन बेचने के पश्चात यदि नाम ट्रांसफर नहीं होता है और इसी बीच यदि कोई हादसा हो जाता है तो इसके प्रति वही व्यक्ति जिम्मेदार होगा, जिसके नाम वाहन पंजीकृत है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि रजिस्टर्ड स्वामी जो कि अपने वाहन को दूसरे के नाम पर हस्तांतरण करना चाहता है, लेकिन वाहन के रिकॉर्ड्स में रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास वाहन मालिक के तौर पर उसका नाम है तो उसे विधिक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है।
दुर्घटना के इस मामले में लिप्त वाहन का कई बार स्वामित्व का हस्तांतरण किया गया, लेकिन दुर्घटना के बाद जब क्षतिपूर्ति का दावा किया गया तो वाहन स्वामी का कहना था कि उसने वाहन दूसरे व्यक्ति को बेच दिया है। पर चूंकि वाहन का बीमा नहीं था, इसलिए न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि रजिस्टरिंग अथॉरिटी के रिकॉर्ड के अनुसार वाहन स्वामी और वाहन चालक संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हैं।