नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे का भुगतान करने के लिए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को 15.5 करोड़ रुपए जारी करने का नगर सरकार को निर्देश दिया है। अदालत का यह आदेश डीएलएसए के वकील द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद आया कि बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजा देने के लिए राशि समाप्त हो गई है।