कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक अकाउंट धारक सिर्फ कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकेगा। मौजूदा नियम के अनुसार नौकरी छोड़ने और दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में व्यक्ति पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो इस दो महीने की अवधि में ज़रूर ढील दी जाएगी और इसे कम करके एक महीना कर दिया जाएगा, लेकिन सदस्य नौकरी छूटने की हालत में भी पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ 60 प्रतिशत रकम ही निकाली जा सकेगी।