भविष्यनिधि (EPF) से पैसा निकालना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको न तो भविष्य कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत है और न ही कागजी खानापूर्ति करने की। दरअसल, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर अपनी राशि आसानी से निकाल सकते हैं।
ज्यादातर कर्मचारी पीएफ एडवांस के रूप में या तो मकान निर्माण के लिए निकालते हैं या फिर बच्चों की शादी के लिए। आंशिक निकासी के लिए आपको फॉर्म-31 भरना होगा। इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट फॉर्म-19 और पेंशन निकासी लाभ के लिए फॉर्म 10-सी भरना होता है। यदि आप बच्चों के विवाह के लिए एडवांस ले रहे हैं तो आपको 50 प्रतिशत तक (सिर्फ कर्मचारी का अंशादान) मिल सकती है।
कैसे करें आवेदन : सबसे पहले अपने मोबाइल पर उमंग एप डाउनलोड कर लें। उमंग के माध्यम से आप आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आवेदन भरने के पश्चात आप उमंग के जरिए अपने दावे को ट्रैक भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अधिकतम एक सप्ताह का समय लगता है।