अभी तक इस तरह के मामलों की जांच आयकर कानून, 1961 के तहत होती थी। नए कानून के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत का भारी-भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसमें दस साल जेल की सजा भी हो सकती है।
कर अधिकारियों ने मुंबई में एक विशेष अदालत के समक्ष मोदी के खिलाफ आयकर कानून की धारा 276 सी 1 (जानबूझकर कर चोरी), 277 ए (सत्यापन में गलत बयान), 278 बी (कंपनियों द्वारा अपराध) और 278-ई के तहत मामला दर्ज किया है। कर अधिकारियों ने नीरव मोदी, उसकी पत्नी एमी और उसकी मुंबई, सूरत, जयपुर और दिल्ली की अचल संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया। (भाषा)