नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में उम्मीदवार या उसके समर्थकों के धर्म, समुदाय, जाति और भाषा के आधार पर वोट मांगने को गैरकानूनी करार दिया। न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) की व्याख्या करते हुए यह अहम निर्णय सुनाया। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया।