CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट, बंदिश भी लगाई...

शुक्रवार, 26 अक्टूबर 2018 (11:46 IST)
नई दिल्ली। CBI चीफ आलोक वर्मा को छुट्‍टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी से दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही वर्मा से कहा है कि वे रुटीन काम कर सकते हैं, लेकिन नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। इस बीच, राकेश अस्थाना ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। 
 
शीर्ष अदालत ने वर्मा की याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि सीवीसी दो हफ्ते में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने कहा कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कार्यकारी प्रमुख नागेश्वर राव से भी उनके द्वारा लिए गए अब तक के फैसलों की जानकारी बंद लिफाफे में मांगी है। अब इस मामले की सुनवाई दिवाली के बाद 12 नवंबर को होगी। 
 
उल्लेखनीय है कि सीबीआई में जारी विवाद के बीच सरकार ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर वर्मा को छुट्‍टी पर भेज दिया था। वर्मा ने छुट्‍टी पर भेजे जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल दो साल का होता है और उन्हें उस पद से हटाने की सरकार की कार्रवाई से सीबीआई की स्वतंत्रता पर आघात हुआ है।

इस बीच सीबीआई के आंतरिक विवाद ने विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर हमले का एक नया हथियार दे दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजधानी में सीबीआई मुख्यालय समेत देशभर के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के इस प्रदर्शन को तृणमूल कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए सीबीआई मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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