आदेश में कहा गया, 'भारतीय रेलवे के कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों को जारी होने वाले चिकित्सा पहचान पत्र में एकरूपता लाने के लिए बोर्ड ने प्लास्टिक से बने कार्ड को स्वीकृति दी है जिनका आकार बैंक द्वारा जारी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के समान होना चाहिए।'