नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के प्रोमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। पीठ ने सुनवाई के दौरान कंपनी से कहा कि वह इस बारे में विस्तृत ब्योरा दे कि कौन खरीदार यूनिटेक समूह की परियोजनाओं में फ्लैट लेना चाहते हैं और कौन अपने पैसे वापस चाहते हैं?
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई के दौरान कंपनी से कहा कि वह इस बारे में विस्तृत ब्योरा दे कि कौन खरीदार यूनिटेक समूह की परियोजनाओं में फ्लैट लेना चाहते हैं और कौन अपने पैसे वापस चाहते हैं?