प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा घोटाला, 20 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ का भुगतान
रविवार, 10 जनवरी 2021 (14:25 IST)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (RTE) के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में दी है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में की थी और इसके तहत सीमांत या छोटे किसानों या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है, उन्हें साल में 3 बराबर-बराबर किस्तों में कुल छह हजार रुपए की राशि दी जाती है।
आरटीआई आवेदन के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि अयोग्य लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें पहले अर्हता पूर्री नहीं करने वाले किसान हैं जबकि दूसरी श्रेणी आयकर भरने वाले किसानों की है।
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRE) से संबद्ध आरटीआई आवेदक वेंकटेश नायक ने ये आंकड़े सरकार से प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 प्रतिशत) आयकरदाता की श्रेणी में हैं। बाकी 44.41 प्रतिशत वे किसान हैं जो योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
उन्होंने बताया कि मीडिया में आई खबर के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
नायक ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त सूचना से पता चलता है कि वर्ष 2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना के तहत जुलाई 2020 तक अयोग्य लाभार्थियों को 1,364 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के अपने आंकड़े संकेत देते हैं कि राशि गलत हाथों में गई।
आरटीआई आवेदक ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक अयोग्य लाभार्थियों की बड़ी संख्या पांच राज्यों पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।
सूचना के मुताबिक, पंजाब शीर्ष पर है जहां कुल अयोग्य लाभार्थियों में 23.6 प्रतिशत (यानी 4. 74 लाख) रहते हैं, इसके बाद 16.8 प्रतिशत (3.45 लाख लाभार्थी) अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है। अयोग्य लाभार्थियों में 13.99 प्रतिशत (2.86 लाख लाभार्थी) महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक (54.03 प्रतिशत) संख्या रहती है।
नायक ने बताया कि इसके बाद गुजरात और उत्तर प्रदेश का स्थान है जहां पर कुल अयोग्य लाभार्थियों में क्रमश: 8.05 प्रतिशत (1.64 लाख लाभार्थी) और 8.01 प्रतिशत (1.64 लाख) लाभार्थी रहते हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो किसी राज्य में सबसे कम है। (भाषा)