नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें नियोजित (कॉन्ट्रैक्ट) शिक्षकों को नियमित सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले को 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लिए झटका माना जा रहा है।