न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एस वी भट्टी की पीठ ने उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और अन्य को नोटिस जारी किए।
राज्य संघ ने दावा किया था कि वह मतदान के अधिकार के साथ डब्ल्यूएफआई का सदस्य बनने का हकदार है, लेकिन 15 नवंबर 2014 को कार्यकारी समिति की सिफारिश के बावजूद राष्ट्रीय महासंघ ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था।