Supreme court : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने राज्यों से कहा कि बुलडोजर का महिमामंडन बंद हो। अतिक्रमण हटाते समय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
बिना शीर्ष अदालत की अनुमति के निजी संपत्ति पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसका कोई तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों आदि पर बने अनाधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा।
इससे पहले, 2 सितंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए ध्वस्त करने की वैधता पर सवाल उठाया क्योंकि वह एक आरोपी है। कोर्ट ने कहा था कि किसी का घर केवल इसलिए कैसे ध्वस्त किया जा सकता है क्योंकि वह एक आरोपी है? भले ही वह एक दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है।