नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संविधान पीठ इस पर अन्तिम फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विभिन्न हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कार्मिक विभाग ने 30 सितंबर 2016 को एक आदेश निकालकर सभी तरह की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, तब से प्रमोशन को लेकर परेशान कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं।