हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, आरक्षण पर लगी रोक हटी

गुरुवार, 17 फ़रवरी 2022 (11:46 IST)
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने पर लगी रोक हटा दी। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से 4 हफ्ते में फैसला देने को कहा है।

हरियाणा सरकार की ओर से जनवरी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाया गया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी।
 
साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। 
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The #SupremeCourt set aside the Punjab and Haryana High Court order, which stayed the #Haryana law providing 75 per cent reservation in industries to youngsters with domicile of the state. - IANS (@IANS) 17 Feb 2022

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