Ateeq-Ashraf murder case: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को उत्तरप्रदेश सरकार को प्रयागराज में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एस. रवीन्द्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झांसी में पुलिस के साथ हुई उस मुठभेड़ के संबंध में भी उत्तरप्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद मारा गया था। उत्तरप्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटी) के दल ने असद को 13 अप्रैल को एक मुठभेड़ में मार गिराया था।
इसके 2 दिन बाद अतीक अहमद तथा अशरफ की मीडियाकर्मी बनकर आए 3 लोगों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या उस वक्त की गई थी, जब दोनों को पुलिस की सुरक्षा में स्वास्थ्य जांच के लिए प्रयागराज के एक मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय वकील विशाल तिवारी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के बाद से उत्तरप्रदेश में हुई 183 पुलिस मुठभेड़ों की जांच करने का अनुरोध किया गया है।(भाषा)