केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त 2019 तक जो लोग पहले ही 1 करोड़ रुपए की नकद निकासी कर चुके हैं, उनकी इसके बाद की सभी निकासी पर 2 प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।
इस लिहाज से यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाकघर खातों और सहकारी बैंक खातों से 1 करोड़ अथवा इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर 2 प्रति टीडीएस कटौती की जाएगी।