ट्राई ने एक बयान में कहा कि कंपनियां इन नंबरों की सूची उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। ट्राई चाहता है कि कंपनियां, बैंक, बीमा कंपनियां इत्यादि जिन्होंने भी इन नंबरों का उपयोग ग्राहक की पहचान करने के लिए किया है, वह इन नंबरों से मिलान करके अपनी प्रणाली को अद्यतन कर लें। नियामक ने बिना नाम के केवल वही नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जो स्थायी तौर पर बंद हो चुके हैं।
कई बार ग्राहक के स्थायी तौर पर नंबर बंद करवाने के बावजूद पहचान के लिए इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के पास ये नंबर पुराने ग्राहक के नाम से ही पंजीकृत रहते हैं। इसलिए इन कंपनियों, बैंकों, बीमा कंपनियों इत्यादि को इन नंबर से मिलान कर अपने डेटाबेस को अद्यतन करने में मदद के लिए ये नंबर मांगे गए हैं।