केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में नए नियम जारी किए थे जिनमें महिलाओं को आईटीबीपी में सीधे प्रवेश के तौर पर अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी। यह एकमात्र अर्द्धसैनिक बल था, जो दुर्गम चीन-भारत सीमा की पहरेदारी के प्रमुख कार्य के मद्देनजर महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल होने की अनुमति नहीं देता था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले साल आईटीबीपी मुख्यालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था जिसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की थी। इस नई भूमिका के प्रभाव में आने के बाद से महिलाएं देश के 5 अर्द्धसैनिक बलों में से किसी में भी लड़ाकू भूमिका के लिए आवेदन कर सकती हैं। (भाषा)